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** सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और वॉकी‑टॉकी की गैर‑अनुपालन बिक्री पर कार्रवाई तेज की
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** सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और वॉकी‑टॉकी की गैर‑अनुपालन बिक्री पर कार्रवाई तेज की

Naitik Chakravarti TimesNaitik Chakravarti Times
•26 अक्टूबर 2026 को 09:23 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉकी‑टॉकी उपकरणों के भ्रामक विज्ञापन और नियामक मानकों के विरुद्ध बेचे जाने वाले उत्पादों के खिलाफ सख़्त उपाय लागू कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की घोषणा की है।

**
उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने हाल ही में वॉकी‑टॉकी बाजार में बढ़ते भ्रामक विज्ञापनों और नियामक मानकों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की है। यह कदम कई उपभोक्ता शिकायतों और उद्योग में अनियमित बिक्री प्रथाओं के बढ़ते प्रमाणों के प्रत्युत्तर में उठाया गया है। सीसीपीए ने बताया कि कई विक्रेताओं ने उत्पाद की तकनीकी क्षमताओं, वारंटी शर्तों और अनुमोदित फ्रिक्वेंसी बैंड को लेकर झूठी जानकारी दी है, जिससे ग्राहकों को आर्थिक नुकसान और सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने पहले ही कई कंपनियों को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से विज्ञापन सामग्री को सत्यापित करने और उत्पादों को मौजूदा टेलीकोम नियमों के अनुरूप प्रमाणित करने का निर्देश दिया है।

नए निर्देशों के तहत, वॉकी‑टॉकी उपकरणों के निर्माताओं और वितरकों को आवश्यक तकनीकी प्रमाणपत्र, जैसे कि भारत के टेलीकोम नियामक (ट्राई‑डिज़) द्वारा जारी स्वीकृति, प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी। उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर जुर्माना, उत्पादों की बिक्री प्रतिबंध और संभावित कानूनी कार्रवाई की सजा लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सीसीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापनों की पहचान और रिपोर्टिंग के उपायों को समझाया जाएगा।

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